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धारा:- 132 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या पराधिक बल का प्रयोग)

धारा:- 132 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या पराधिक बल का प्रयोग)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 132

(लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या पराधिक बल का प्रयोग)

 जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण


सजा:- 2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।






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